भोपाल। अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक पर चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, 10 सितंबर की दोपहर करीब 3:30 बजे 80 फीट रोड पर सिद्धि विनायक मेडिकल के सामने एक ऑटो चालक को रास्ते में रोककर चाकू से हमला किया गया। हमले में उसके दाहिने हाथ की हथेली और कोहनी के नीचे तीन जगह चोटें आई हैं। घायल का कहना है कि उसने चाकू के वार से बचने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया, वरना चाकू पेट में लग सकता था।
पुलिस को दिए बयान में फरियादी राजू साहू उम्र 47 वर्ष निवासी गरम गड्ढा रोड, भोपाल ने बताया कि वह नादरा बस स्टैंड सब्जी मंडी से एमपी नगर के बीच ऑटो चलाता है। 10 सितंबर को वह स्टेशन से सवारी लेकर 80 फीट रोड होते हुए एमपी नगर की ओर जा रहा था। इसी दौरान सिद्धि विनायक मेडिकल के सामने अशोका गार्डन क्षेत्र में आदम बीडी नामक व्यक्ति ने उसका ऑटो रोक लिया। राजू के अनुसार, आदम को वह पहले से जानता है और वह पहले उसके साथ ऑटो चलाता था।
राजू का आरोप है कि आदम के साथ एक अन्य युवक भी था। साथी युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया, जबकि आदम ने चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। आरोप के मुताबिक, आदम ने तीन से चार बार चाकू से वार किया। राजू ने बचाव के लिए अपना हाथ आगे कर दिया, जिससे उसके हाथ और कोहनी के नीचे चोटें आईं। इसके बाद वह किसी तरह मौके से भागकर थाने पहुंचा।
पुलिस ने घायल का तत्काल मेडिकल कराया और इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा। अस्पताल में उपचार कराने के बाद राजू ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। राजू ने बताया कि घटना के समय आसपास के दुकानदार और राहगीर मौजूद थे, जिन्होंने पूरी घटना देखी।
इस मामले में राजू की पत्नी मंजू साहू ने भी पुलिस को अलग शिकायत देकर आरोपी आदम बीडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंजू का कहना है कि आरोपी पिछले करीब 15 दिनों से रास्ते में आते-जाते उस पर कमेंट और अभद्र हरकतें कर रहा था। 9 सितंबर को उसने आरोपी को ऐसा करने से मना किया तो कथित तौर पर उसे धमकाया गया।
मंजू के अनुसार, आरोपी ने कथित रूप से कहा कि वह उसे इसी तरह परेशान करता रहेगा और उसे तथा उसके परिवार को जान से मरवा देगा। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि 10 सितंबर को आदम बीडी और उसके दो साथियों ने उसके पति राजू साहू पर चाकू से हमला किया।
घटना के बाद मंजू ने अपने और परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर पुलिस से चिंता जताई है। उसने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अशोका गार्डन थाने में 10 सितंबर 2026 को रात 9 बजकर 43 मिनट पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 110, 126(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच उप निरीक्षक कार्यवाहक ओमकार सिंह को सौंपी गई है


